⚖️ विभाजन विभीषिका दिवस पर हाईकोर्ट का फैसला
🏛️ कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका को पूर्णतः निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाजन विभीषिका दिवस कोई उत्सव नहीं, बल्कि बलिदानियों की याद का दिन है।
📌 जिला स्तरीय समिति गठन को भी सही ठहराया
हाईकोर्ट ने कहा कि इस दिन के लिए जिला स्तरीय समिति बनाना गलत नहीं है।
यह दिन देश के इतिहास की त्रासदी और शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है।
📝 याचिका का आधार
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया था कि भाजपा की ओर से फेसबुक पर दी गई पोस्ट संविधान और न्याय संहिता के खिलाफ है।
उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है।
👩⚖️ कोर्ट का मत
डिविजनल बेंच के जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि इस दिन को उत्सव के रूप में देखना गलत है।
उन्होंने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को समझाया कि इसे सही ढंग से याद रखा जाए।
🔚 याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका
सुनवाई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया।