गुरुग्राम: अदालत ने सदर बाजार की दुकानों को खाली कराने की याचिका खारिज की, दुकानदारों ने ली राहत की सांस

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अदालत का बड़ा फैसला

गुरुग्राम के Sadar bazaar shop को खाली कराने की निष्पादन याचिका सिविल जज रूपम की अदालत ने खारिज कर दी।

  • दुकानदारों के लिए यह राहत की खबर रही।
  • अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कई तथ्य छिपाए।
  • पहले भी तीन बार ऐसी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

🛑 Sadar bazaar shop दुकानदारों का विरोध

अदालत के आदेश की जानकारी मिलते ही दुकानदारों ने विरोध जताया।

  • बड़ी संख्या में लोग थाना शहर पहुंचे।
  • उन्होंने पुलिस और एसीपी को अपने मालिकाना हक के कागज़ात दिखाए।
  • दुकानदारों का कहना है कि बार-बार फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।

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📜 पहले भी खारिज हुई याचिकाएं

  • 2017: अदालत ने कहा कि जयदेव अग्रवाल ने धोखाधड़ी से डिक्री ली थी।
  • 2022: सिविल जज प्रगति राणा की अदालत ने भी निष्पादन याचिका खारिज की थी।
  • अब: तीसरी बार अदालत ने साफ किया कि पुराने आदेश पर कोई निष्पादन संभव नहीं है।

⏳ 75 साल पुराना विवाद

  • सदर बाजार की इन दुकानों का विवाद लगभग 75 साल पुराना है।
  • 2006 में सोहनलाल के नाम से फिर से याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया।
  • 1943 में अदालत के आदेश पर दुकानों की नीलामी हुई थी।
  • गुमानी राम ने इन्हें सोहनलाल के नाम गिरवी रख दिया था।
  • नीलामी में खरीदारों को रजिस्ट्री मिल चुकी थी।

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