ग्वालियर में पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव को जेल
ग्वालियर, 3 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दो ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों और एक पूर्व पंचायत सचिव पर विकास कार्यों की धनराशि गबन करने का मामला भारी पड़ा। जिले की जिला पंचायत सीईओ एवं विहित अधिकारी विवेक कुमार ने बुधवार को इन्हें जेल भेजने के आदेश जारी किए।
जेल भेजने का आदेश
जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 के तहत 30 दिन के लिए उप जेल डबरा में अभिरक्षा का आदेश दिया। आदेश के तहत भितरवार की ग्राम पंचायत मेहगांव के पूर्व सरपंच सूर्यप्रकाश जाटव और पूर्व सचिव लाखन सिंह जाटव, तथा डबरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कुम्हर्रा के पूर्व सरपंच सोबरन सिंह परिहार को जेल में रखा जाएगा।
गबन की पृष्ठभूमि
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने शासन की योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि निकालकर अपने खाते में रखी और जिन विकास कार्यों के लिए राशि दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं कराया। मामले में सभी के खिलाफ विधिवत सुनवाई की गई और धनराशि वापस करने का मौका भी दिया गया, लेकिन इन्होंने राशि जमा नहीं कराई।
निष्कर्ष
इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत गबन और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं और निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।