जीएसटी परिषद का बड़ा फैसला
नई दिल्ली, 3 सितंबर (हि.स.)। जीएसटी परिषद ने बुधवार को व्यापक सुधारों को मंजूरी दी, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। अब साबुन, साइकिल, टीवी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं। वहीं, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
नई दरें 22 सितंबर से लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों पर राहत दी गई है। तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर 40% विशेष दर से जीएसटी लागू होगा।
कौन-सी चीजें हुईं सस्ती?
- बाल तेल, साबुन और साइकिल पर टैक्स 12% और 18% से घटाकर 5% किया गया।
- जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
- जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स शून्य होगा।
- 2500 रुपये तक के जूतों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
वाहन क्षेत्र पर असर
- छोटी कारों और 350 सीसी तक की दोपहिया गाड़ियों पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
- तिपहिया वाहनों पर भी 18% टैक्स होगा।
- महंगी कारों पर 40% टैक्स लगेगा।
पीएम मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और छोटे व्यापारियों व उद्यमों के लिए कारोबार करना आसान करेंगे।