नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर को: बिजली चोरी और अनियमितता के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का मौका

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समझौते से होगा निपटारा

भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों का निपटारा समझौते से किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

किन प्रकरणों को मिलेगी छूट

जनसंपर्क अधिकारी राजेश पांडेय के अनुसार, लोक अदालत में धारा 135 और 126 के अंतर्गत दर्ज बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों में छूट दी जाएगी। यह छूट 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों तक सीमित रहेगी। लाभ घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक गैर-घरेलू और 10 एचपी तक औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा।

छूट की शर्तें

  • प्रि-लिटिगेशन मामलों में आकलित राशि पर 30% की छूट और ब्याज पर 100% छूट मिलेगी।
  • लिटिगेशन मामलों में आकलित राशि पर 20% की छूट और ब्याज पर 100% छूट मिलेगी।
  • ब्याज की गणना 16% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से होती है, जिस पर पूरी छूट लागू होगी।

सीमाएं और प्रक्रिया

यह छूट केवल 13 सितंबर 2025 को होने वाली लोक अदालत में समझौते के लिए मान्य रहेगी। लंबित प्रकरणों के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को जमा करना होगा। हालांकि, जिन मामलों में धारा 127 के अंतर्गत अपील प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, वे छूट के दायरे से बाहर रहेंगे।

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