प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी बीमित फसल के नुकसान पर मुआवजा पा सकते हैं। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देने पर ही लाभ मिलेगा।
अधिसूचित फसलें और प्राकृतिक आपदाएं
जयपुर जिले में खरीफ वर्ष 2025 में अधिसूचित फसलें बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार और चावल हैं। सूखा, लंबा सूखा काल, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा।
नुकसान का आकलन
कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान फसल यदि चक्रवात, बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से प्रभावित होती है, तो नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। यह मुआवजा औसत उपज और गारंटी उपज के आधार पर किसानों को मिलेगा।
फसल खराबे की सूचना कैसे दें
किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, PMFBY क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या चैटबोट नंबर 7065514447 पर संपर्क कर सकते हैं। तहसील स्तर के समन्वयक किसानों की सहायता करेंगे। जयपुर जिले में जिला समन्वयक मगनलाल मीणा (मोबाइल: 8006867172) हैं।
योजना का महत्व
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से सुरक्षा देती है। समय पर सूचना देकर किसान योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।