सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई
नई दिल्ली, 15 सितंबर (हि.स.)।
उच्चतम न्यायालय ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी।
रोक लगे प्रावधान
- वक्फ बोर्ड सदस्य की धार्मिक शर्त:
अधिनियम में वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल इस्लाम धर्म का पालन करने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस संबंध में उचित नियम नहीं बनते, यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सकेगा। - वक्फ संपत्ति से बेदखली का प्रावधान:
न्यायालय ने धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के नियमों पर भी रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पूरी नहीं होती और वक्फ ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय से संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला नहीं आता, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
न्यायालय की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन तभी होगा जब उचित नियम और न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित हो जाए। यह निर्णय वक्फ संपत्ति और बोर्ड सदस्यता के मामले में विवादों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।