हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई
जबलपुर, 16 सितंबर – मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि पहले रद्द किए गए प्रमोशन पर नई पॉलिसी कैसे लागू होगी। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि पुरानी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहते नई पॉलिसी क्यों लाई गई।
नई पॉलिसी और सवाल
महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आवश्यक क्लियरेंस जारी करेगी। राज्य सरकार ने नई पॉलिसी के तहत प्रमोशन शुरू करने की राहत भी मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण आने पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
पृष्ठभूमि
मध्यप्रदेश सरकार की पुरानी प्रमोशन पॉलिसी को 2016 में जबलपुर हाईकोर्ट ने असंवैधानिक पाते हुए रद्द कर दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। 9 साल से आरक्षण नहीं मिलने के कारण सरकार ने 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी जारी की। कई याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट के सवाल
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि:
- पुरानी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन रहते नई पॉलिसी कैसे लागू होगी?
- रद्द हुए प्रमोशन्स को नई पॉलिसी में कैसे डील किया जाएगा?
- सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति आदेश का पालन कैसे होगा?
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई को 25 सितंबर तक टाल दिया। इस मामले में सुनीता जौहरी की याचिका भी शामिल की जाएगी।