सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा
संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट रेबेका स्लॉटर बर्खास्ती फैसले को कम से कम अंतरिम रूप से बरकरार रखा। न्यायाधीशों ने कहा कि वे कार्यकारी शक्ति के दायरे में चल रहे विवाद की समीक्षा तेजी से करेंगे।
निर्णय में न्यायाधीशों की राय
रूढ़िवादी बहुमत वाले न्यायाधीशों ने अपने फैसले की व्याख्या नहीं की। लेकिन यह कदम पिछले आदेशों के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्रपति को स्वतंत्र एजेंसियों के कर्मचारियों के मामलों में व्यापक सम्मान दिया गया।
बर्खास्त स्लॉटर का पृष्ठभूमि
रेबेका स्लॉटर को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। ट्रंप ने बिना किसी कारण के उन्हें हटाया और नीतिगत मतभेदों का हवाला दिया। वहीं न्यायाधीश एलेना कागन, सोनिया सोतोमयोर और केतनजी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले से असहमति जताई। कागन ने कहा कि राष्ट्रपति किसी संघीय व्यापार आयुक्त को बिना कारण बर्खास्त नहीं कर सकते।
आगे की सुनवाई और समीक्षा
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिसंबर में होने वाली सुनवाई में यह फैसला विस्तार से समीक्षा के लिए लाया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि क्या संघीय व्यापार आयुक्तों का निष्कासन सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है।
अन्य बर्खास्त अधिकारियों की अपीलें
सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग आदेश में मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड की सदस्य कैथी हैरिस और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की सदस्य ग्वेने विलकॉक्स की त्वरित अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।