राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में जमानत याचिकाएं खारिज कीं
जयपुर, 27 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में आरोपितों भूपेन्द्र सारण, अनिल कुमार उर्फ शेरसिंह, अरुण शर्मा और पुखराज की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
आरोपितों ने दावा किया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है, लेकिन ईडी के अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने अदालत को बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे और पेपर का लेन-देन हुआ। उन्होंने कहा कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर शेरसिंह ने लिया और भूपेन्द्र सारण को दिया, जिसे अरुण शर्मा ने अन्य अभ्यर्थियों को बेच दिया।
अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। यह मामला शिक्षक भर्ती पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा होने के कारण जमानत प्रदान नहीं की गई