मीरजापुर, 1 अक्टूबर।
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। हलिया थाना क्षेत्र के इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त मुनेश कुमार उर्फ छोटू को 21 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 18 अप्रैल 2023 का है, जब हलिया क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमें बर्मा के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना हलिया पुलिस और मॉनिटरिंग/पैरवी सेल ने इस मामले को प्राथमिकता दी। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक निरीक्षक रवि प्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी महिला सुनीता और पैरोकार मुख्य आरक्षी आलोक सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके प्रयासों और गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। यह सजा कानून की सख्ती और नाबालिगों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने का संदेश देती है।
अदालत की इस सख्त कार्रवाई से नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में रोकथाम और न्याय के प्रति विश्वास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।