Gurugram Court ने सदर बाजार की दुकानों पर कब्जा दिलाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
यह मामला लगातार विवादों में रहा है और अदालत पहले भी तीन बार इसी तरह की याचिकाएं रद्द कर चुकी है।
⚖️ अदालत का फैसला
- सिविल जज रूपम की अदालत ने बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता रामावतार गुप्ता और जे.के. महेश्वरी की दलीलें सुनने के बाद
- इस याचिका को निरस्त कर दिया।
- अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता पहले भी इसी विवाद को अलग-अलग नाम से कई बार उठाता रहा है।
📜 क्या कहा Gurugram Court ने?
- अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है,
- इसलिए एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।
- कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और चौथी बार दायर की गई निष्पादन याचिका को भी खारिज कर दिया।
🏬 विवाद का मूल मामला
- सदर बाजार स्थित दुकानों के कब्जे को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है।
- जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति हर बार अलग नाम से अदालत में पहुंचकर दुकान पर कब्जा दिलाने की मांग करता है।
- हालांकि, अदालत ने हर बार यह कहते हुए याचिका रद्द की |
- कि दुकानों का स्वामित्व और कब्जा पहले से तय है।
⚖️ बचाव पक्ष की दलील
- बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि यह याचिका पूर्व में दिए गए आदेशों को चुनौती देने की कोशिश है,
- जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
- उन्होंने तर्क दिया कि पहले की सुनवाई में भी अदालत ने साफ कहा था
- कि दुकानों पर किसी प्रकार का नया कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।




