🚨 मध्यप्रदेश में आज से नया हेलमेट नियम लागू
मध्यप्रदेश में आज से हेलमेट अनिवार्य नियम और सख्त हो गया है। अब बाइक पर सिर्फ चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा।
👩👦 चार साल से ऊपर के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चार साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति, चाहे वह चालक हो या सवारी, उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को इस नियम से छूट दी गई है।
🚓 पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में पुलिस ने आज से विशेष अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस चौक-चौराहों पर हेलमेट जांच अभियान चला रही है। बिना हेलमेट पाए जाने पर मौके पर ही चालान काटा जाएगा।
📊 सड़क हादसों को रोकने की पहल
प्रदेश में हर साल लगभग 7 हजार लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। इनमें से अधिकतर मौतें हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती हैं। इसी वजह से हेलमेट अनिवार्य नियम को अब कड़ाई से लागू किया जा रहा है।
💳 चालान की नई व्यवस्था
पुलिस के सभी जोन में चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। चालान POS मशीन से काटे जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करते, उन्हें रसीद भी POS से ही दी जाएगी।
🛵 ओला-उबर राइडर्स पर भी निगरानी
पुलिस ने कहा है कि ओला, उबर और रैपीडो जैसे ऐप-आधारित वाहनों के चालक और सवारी दोनों को हेलमेट पहनना होगा। अगर कोई यात्री हेलमेट नहीं पहनता, तो उसके खिलाफ भी चालान काटा जाएगा।
⚠️ सख्ती का सबसे ज्यादा असर बड़े शहरों में
प्रदेश के पांच बड़े जिलों — भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर — में सबसे ज्यादा सख्ती की जाएगी, क्योंकि यहां हादसों की संख्या अधिक है।




