शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले को आजीवन कारावास और जुर्माना
अररिया, 06 नवम्बर (हि.स.)। अररिया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने वाले विवाहित युवक को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि जुर्माने की रकम नहीं अदा की गई, तो तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले का विवरण
सत्र वाद संख्या 55/2024, सिकटी थाना कांड संख्या 201/2023 से संबंधित इस मामले में पीड़िता ने स्वयं शिकायत दर्ज कराई थी। दोषी धीरज कुमार मंडल, उम्र 36 वर्ष, मुरारीपुर वार्ड संख्या 10 का निवासी है। उसने शादीशुदा होने के बावजूद पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया।
अदालत का निर्णय
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 376 के अंतर्गत आरोपी को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से राजानंद पासवान और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ठाकुर ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
सजा और अर्थदंड
अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान न होने पर अतिरिक्त तीन महीने की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है।




