गौतम बुद्ध नगर, 11 नवंबर। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुए ई रिक्शा चालक हत्या मामला में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी राजेंद्र थापा उर्फ नेपाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह ई रिक्शा चालक हत्या मामला वर्ष 2022 के सितंबर माह का है। आरोपी राजेंद्र थापा नेपाल का निवासी है। पुलिस के अनुसार सेक्टर-5 हरौला महिला पार्क के पास ई-रिक्शा चालक मिंटू रोज रात वहीं बेंच पर सोता था। सोने की जगह को लेकर राजेंद्र और मिंटू में विवाद हुआ और आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर मिंटू की हत्या कर दी।
लगभग तीन वर्ष तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अब फैसला आया है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में यह साबित किया कि घटना पूर्वनियोजित नहीं लेकिन गंभीर प्रकृति की थी और समाज में भय पैदा करती है। इसलिए ई रिक्शा चालक हत्या मामला में कड़ी सजा की मांग की गई। वहीं बचाव पक्ष ने सजा कम करने की अपील की थी जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि यह फैसला उन मामलों में मिसाल है जहां मामूली विवाद जानलेवा रूप ले लेता है। अदालत की ओर से कड़ा फैसला यह संदेश देता है कि ई रिक्शा चालक हत्या मामला जैसे अपराधों को लेकर न्याय व्यवस्था सख्त है।




