गुरुग्राम मोबाइल स्नेचिंग केस: दो दोषियों को पांच साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
गुरुग्राम, 17 नवंबर। मोबाइल स्नैचिंग के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाते हुए गुरुग्राम की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के दो दोषियों को पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
अप्रैल 2024 की घटना
यह मामला 11 अप्रैल 2024 का है, जब एक व्यक्ति ब्लिस वाटिका, सेक्टर-17 ट्रैफिक सिग्नल के पास से घर लौट रहा था। तभी बाइक पर आए दो युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए।
पीड़ित ने अगले दिन 12 अप्रैल को सेक्टर-18 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू हुई।
आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
पुलिस ने तकनीकी जांच और आसपास के CCTV फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान की। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया।
दोषियों की पहचान—
- चोटन उर्फ मोदी, निवासी वैशाली, बिहार
- मन्नु कुमार, निवासी नालंदा, बिहार
जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों ने दोनों के खिलाफ केस को मजबूत बनाया।
अदालत का कड़ा रुख
अदालत ने कहा कि मोबाइल स्नेचिंग एक गंभीर अपराध है, जो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा असर डालता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा ही अपराधियों में भय पैदा कर सकती है और समाज में कानून का विश्वास कायम रहता है।
इस आधार पर अदालत ने दोनों को पांच वर्ष कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।




