पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर महरा को 20 लाख की जमानत
काठमांडू, 27 नवंबर (हि.स.)। नेपाल के पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर महरा को सोना तस्करी मामले में बड़ी राहत मिली है। उच्च अदालत पाटन ने उन्हें 20 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।
अदालत ने क्या कहा
न्यायाधीश अर्जुन कोइराला और तेजेंद्र सापकोटा की संयुक्त पीठ ने जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए जमानत पर रिहाई उचित है।
महरा को सीआईबी ने 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
सोना तस्करी का पूरा मामला
सीआईबी के अनुसार, 25 दिसंबर 2022 को चीनी नागरिक ली हानसोंग दुबई से काठमांडू आए थे।
वे दो सूटकेस लेकर आए थे, जिनमें 73 पैकेटों में 730 वेप मशीनें थीं।
जांच में पता चला कि इन वेप पैकेटों में लगभग 9 किलो सोना छिपा था। इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ 55 लाख रुपये बताई गई।
महरा पर क्या आरोप हैं
सीआईबी ने आरोप लगाया कि महरा ने भंसार (कस्टम) पर दबाव बनाकर जब्त वेप रिलीज कराने की कोशिश की।
उनके बेटे राहुल महरा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सूचना के बाद सीआईबी ने जांच की और पाया कि हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारियों ने वेप पैकेट बदलने की कोशिश की।
कौन–कौन आरोपी बना
पूरक अभियोजन में कई लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें शामिल हैं—
- रेवन्त खड़का (भंसार कर्मचारी)
- दावा छिरिंग (चीनी मूल के बेल्जियम नागरिक)
- लोकेन्द्र पौडेल (वाहन चालक)
- राहुल महरा
- नीमा गुरुङ
जांच अभी जारी
सीआईबी ने कहा कि सोना तस्करी मामला अत्यंत गंभीर है और जांच आगे भी जारी रहेगी। अदालत की जमानत के बाद भी महरा को नियमित रूप से पेश होना होगा।




