पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
अनूपपुर, 27 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी समय लाल बैगा को अदालत ने आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की अदालत ने सुनाया।
टंगिया से हमला कर की गई थी हत्या
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा के अनुसार आरोपी समय लाल बैगा (50), निवासी धनपुरी थाना कोतवाली, ने 21 सितंबर 2023 को अपनी पत्नी लेखनबाई के साथ झगड़ा किया। विवाद बढ़ने पर उसने टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
अगले दिन आरोपी के पिता समनु बैगा ने घटना की जानकारी थाना कोतवाली अनूपपुर में दी, जिसके बाद मामला IPC की धारा 302 के तहत दर्ज हुआ।
घटना के सबूत भी हुए बरामद
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त टंगिया तथा मानव रक्त से सना टी-शर्ट जब्त किया। सभी सबूतों को राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया।
जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में अंतिम आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
24 गवाहों और 42 दस्तावेजों से साबित हुई हत्या
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कुल 24 साक्षियों के बयान दर्ज कराए और 42 दस्तावेजों को प्रमाणित कराया। अदालत ने सभी तथ्यों को गंभीरता से देखते हुए समय लाल बैगा को दोषी ठहराया।
अदालत का फैसला
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि घटना जानबूझकर और गंभीर परिस्थिति में की गई है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।




