अनमैप्ड मतदाताओं के दस्तावेजों पर रहेगी आयोग की पैनी नजर
बंगाल मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत पश्चिम बंगाल में दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवासीय प्रमाण पत्रों पर अब भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की विशेष निगरानी रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निवास प्रमाण पत्रों की गहन जांच की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन मतदाताओं के दस्तावेजों की सख्ती से जांच करें, जिनका वर्ष 2002 की मतदाता सूची से कोई सीधा या पारिवारिक संबंध नहीं है। ऐसे मतदाता अनमैप्ड मतदाता की श्रेणी में आते हैं।
दो स्तरों पर होगी जांच
निवास प्रमाण पत्रों की जांच दो आधारों पर की जाएगी—
- प्रमाण पत्र असली है या फर्जी,
- प्रमाण पत्र कानूनी रूप से योग्य स्थायी निवासियों को ही जारी हुआ है या नहीं।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) जांच करेंगे, और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) स्तर पर उसकी समीक्षा होगी।
सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की विशेष भूमिका
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनवाई के दौरान ऐसे मतदाताओं पर नजर रखें, जो जुलाई 2025 के बाद जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, और किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद फैसला
सूत्रों के अनुसार, यह सख्ती कई विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद की गई है। उनका आरोप रहा है कि राज्य प्रशासन ने बिना समुचित जांच के बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र जारी किए, जिनमें अवैध घुसपैठियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
चुनाव की राह तय करेगा एसआईआर
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई शनिवार से शुरू होगी। इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होगी। इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी।




