🔹 Shimla Protest Ban का आदेश जारी
शिमला शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया गया है।
Shimla Protest Ban के तहत 10 प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगी है।
🔹 जिला प्रशासन का सख्त फैसला
यह आदेश शिमला के जिला प्रशासन ने जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने शक्तियों का प्रयोग किया।
🔹 किन स्थानों पर रोक
छोटा शिमला से रिज तक कई प्रमुख मार्ग प्रतिबंधित किए गए हैं।
इसके अलावा स्कैंडल पॉइंट, काली बाड़ी और लोअर बाजार भी शामिल हैं।
इन इलाकों में सार्वजनिक सभाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
इस कारण Shimla Protest Ban का असर व्यापक माना जा रहा है।
🔹 क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैलियां निकालना प्रतिबंधित रहेगा।
नारेबाजी, बैंड बजाना और संदिग्ध वस्तुएं ले जाना भी वर्जित होगा।
🔹 किन पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश पुलिस और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सामान्य रूप से कर सकेंगे।
🔹 आदेश की अवधि और शर्तें
Shimla Protest Ban तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
यह आदेश 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
🔹 अनुमति लेना अनिवार्य
प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
अनुमति के बिना आयोजन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
🔹 प्रशासन का उद्देश्य
प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है।
Shimla Protest Ban से यातायात और जनजीवन सुचारु रखने में मदद मिलेगी।
🔹 नागरिकों के लिए संदेश
अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि Shimla Protest Ban से व्यवस्था मजबूत होगी।




