नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीबी डिक्सन नाम की बैटरी कंपनी को क्रिकेटर शिखर धवन की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल कर अपना प्रोडक्ट बेचने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शुक्रवार काे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने बैटरी कंपनी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान शिखर धवन की ओर से पेश वकील रिजवान ने कोर्ट को बताया कि शिखर धवन और डीबी डिक्शन नामक कंपनी के बीच 28 नवंबर 2024 को ही करार खत्म हो गया था। इस करार के खत्म हो जाने के बाद भी शिखर धवन के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। रिजवान ने बताया कि डीबी डिक्शन कंपनी पर 30 लाख 24 हजार रुपये का अभी भी बकाया है। इस मामले में
शिखर धवन ने कहा कि उनके और डीबी डिक्शन कंपनी के बीच वर्ष 2020 में कंपनी के उत्पादों के प्रमोशन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया गया था। ये करार जनवरी 2022 में खत्म हो गया था। उसके बाद भी कंपनी ने शिखर धवन की तस्वीरों का उपयोग करना जारी रखा। उसके बाद जुलाई 2024 में दोनों पक्षों के बीच नया करार हुआ और कंपनी ने शिखर धवन को पहली किश्त का भुगतान किया।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2024 में पहली किश्त के भुगतान के बाद कंपनी ने शिखर धवन को कोई भुगतान नहीं किया। तब शिखर धवन ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा और 28 नवंबर 2024 के करार को खत्म करते हुए कंपनी को अपने सभी प्लेटफार्म पर उनके तस्वीरों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। उसके बाद धवन ने डीबी डिक्शन को विवादों के हल के लिए मध्यस्थता का नोटिस भिजवाया, लेकिन मध्यस्थता नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद शिखर धवन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।