📍 जगदलपुर, 13 जून (हि.स.) — बस्तर जिले में अवैध गौण खनिज (रेत) उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने एक चैन माउंटेन मशीन और पांच वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा है। यह कार्रवाई कलेक्टर हरिस एस. के निर्देशानुसार की गई।
🛠️ कार्रवाई का विवरण
ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन की सूचना पर मौके से एक चैन माउंटेन मशीन जब्त की गई। इसके अलावा तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर और नलपावंड क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर पांच वाहन अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण करते पाए गए, जिन्हें जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
📢 जन-जागरूकता और एनजीटी नियमों की जानकारी
मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक वर्षा ऋतु में रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। ग्रामीणों से अवैध गतिविधियों की सूचना देने और रोकथाम में सहयोग की अपील की गई।
⚖️ कानूनी धाराएं और सख्त कार्रवाई
सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खन एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। एक प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा), तोकापाल द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।
👮♂️ कार्रवाई में शामिल अधिकारी
जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल में खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक गिदुल गुहा, तथा खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया और संतोष सहारा ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में भाग लिया।