फारबिसगंज/अररिया, 22 अक्टूबर (हि.स.)। आगामी छठ पर्व 2025 के मद्देनजर अररिया जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एडमिन और सदस्यों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश मुख्य रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ग्रुप्स के लिए हैं।
प्रमुख निर्देश
- पूर्ण जिम्मेदारी: ग्रुप एडमिन को अपने सभी सदस्यों की पहचान और पूर्ण नियंत्रण में रहना आवश्यक है।
- गलत पोस्ट पर कार्रवाई: यदि कोई सदस्य अफवाह या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला पोस्ट करता है, तो एडमिन को तुरंत उसका खंडन करना होगा और उस सदस्य को ग्रुप से हटाना होगा।
- पुलिस को सूचना: किसी भी गलत या भ्रामक पोस्ट की सूचना तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य है।
- निष्क्रियता पर दंड: अगर एडमिन कार्रवाई नहीं करता या पुलिस को सूचना नहीं देता, तो उसे भी दोषी माना जाएगा।
- दंडनीय अपराध: जातिगत या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणियां, आपत्तिजनक वीडियो/तस्वीरें पोस्ट करना दंडनीय है।
प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उद्देश्य
इस पहल का मकसद छठ पर्व के दौरान शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है।




