सोनीपत, 20 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने
वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गुरुवार को सोनीपत कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान केजरीवाल खुद नहीं पहुंचे, बल्कि उनकी
ओर से उनके वकील ने कोर्ट में हाजिरी दी। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए
31 मई 2025 की तारीख निर्धारित की है।
सोनीपत की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजीएम) नेहा गोयल की
अदालत में केजरीवाल की ओर से दिल्ली से आए उनके वकील ने ऑब्जेक्शन एप्लिकेशन दायर की।
वकील ने दलील दी कि एमपी-एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने का अधिकार इस अदालत
को नहीं है, बल्कि इसे स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वहीं,
सरकारी वकील ने इस आपत्ति पर जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके चलते कोर्ट ने अगली
सुनवाई की तारीख 31 मई तय कर दी।
अब यह मामला समझते हैं अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में
हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली
जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यमुना में जहर मिलाने की साजिश से दिल्लीवासियों की
जान को खतरा था। उनके इस बयान के बाद हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस) की धारा 223 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई।
पिछली सुनवाई और घटनाक्रम
इससे पहले, 17 फरवरी को भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें
केजरीवाल की जगह उनके वकील संजीव नसीर पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि नोटिस के साथ
पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने सबूत और एक पेनड्राइव उपलब्ध कराने
के निर्देश देते हुए 20 मार्च की तारीख तय की थी।
मामले की शुरुआत तब हुई जब सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता
आशीष कौशिक की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को ग्रामीणों
ने उनके कार्यालय पहुंचकर केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए यमुना में जहर मिलाने
का आरोप लगाया था। कौशिक ने स्पष्ट किया कि पानी पूरी तरह सुरक्षित है और यह बयान भ्रामक
है।
राजनीतिक विवाद भी
गहराया
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, चार फरवरी को कुरुक्षेत्र
में केजरीवाल के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। इसमें उन पर धार्मिक भावनाएं
आहत करने और भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने
केजरीवाल से माफी मांगने को कहा और चुनौती दी कि वे यमुना का पानी पीकर उसकी शुद्धता
साबित करें। इसके जवाब में केजरीवाल ने सैनी पर ढोंग करने का आरोप लगाया। अब 31 मई
को होने वाली अगली सुनवाई इस मामले में अहम मोड़ ला सकती है।