औरैया में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला
औरैया, 28 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को दो आरोपितों को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया की अदालत ने सुनाया। मामला जिले में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” और “मिशन शक्ति 5.0” अभियानों के अंतर्गत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद आया है।
दोषियों को अर्थदंड भी
न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए दो अभियुक्तों — सोनू यादव पुत्र रामस्वरूप और रवि सेंगर पुत्र महाराज सिंह, दोनों निवासी ग्राम मढ़ापुर, थाना कोतवाली औरैया — को चार वर्ष सश्रम कारावास के साथ ₹15,000-₹15,000 का अर्थदंड भी लगाया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई
मामला धारा 354 भादवि (महिला की लज्जा भंग करने का अपराध) और धारा 8 पॉक्सो अधिनियम (नाबालिग से यौन उत्पीड़न) से संबंधित था। अदालत ने दोनों धाराओं में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोष सिद्ध किया।
पुलिस ने कहा — “अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा”
औरैया पुलिस अधीक्षक ने कहा कि “ऐसे घिनौने अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हर मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।”




