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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट मामले में खालिदा को बरी किया

ढाका, 15 जनवरी (हि.स.)। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित जिया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को आज बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रेफअत अहमद ने सुबह करीब पौने नौ बजे फैसला सुनाया।

बांग्लादेश के समाचार पत्र प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 79 वर्षीय खालिदा जिया की अपील की समीक्षा के बाद प्रधान न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने खालिदा जिया, उनके पुत्र तारिक रहमान सहित सभी दोषियों को बरी कर दिया। तारिक बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

खालिदा जिया के वकील जॉयनुल आबेदीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2018 को खालिदा जिया की ट्रायल कोर्ट की पांच साल की कैद की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। 14 मार्च, 2019 को खालिदा जिया ने फैसले के खिलाफ दो अलग-अलग याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने 11 नवंबर को खालिदा जिया की याचिका को मंजूर करते हुए फैसले पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने तीन जुलाई, 2008 को जया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। इसमें खालिदा जिया पर एक विदेशी बैंक के माध्यम से अनाथों के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त 21 मिलियन टका से अधिक का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। आठ फरवरी, 2018 को विशेष न्यायाधीश कोर्ट-5 ने फैसला सुनाया और खालिदा जिया को 5 साल की सजा सुनाई। उनके बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, पूर्व संसद सदस्य काजी सलीमुल हक कमाल, पूर्व प्रमुख सचिव कमालुद्दीन सिद्दीकी, व्यवसायी शरफुद्दीन अहमद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। खालिदा जिया ने 2018 में ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने खालिदा जिया की अपील खारिज कर उनकी पांच साल कैद की सजा को भी बढ़ाकर 10 साल कर दिया था।

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