📍 लोकसभा में वित्त मंत्री का बयान
नई दिल्ली में लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं।
🔐 केवाईसी और आरबीआई दिशानिर्देश
उन्होंने बताया कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) व्यवस्था और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।
⚖️ पांच प्रमुख कानून लागू
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा के लिए कई कानून लागू हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं।
📊 डेटा साझा करने के नियम
उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक केवल आवश्यकता के आधार पर ही ग्राहकों का डेटा एकत्र करते हैं और इसे केवल अधिकृत एजेंसियों के साथ ही साझा किया जाता है।
🛡️ शिकायत और कार्रवाई व्यवस्था
यदि किसी ग्राहक को डेटा के दुरुपयोग या धोखाधड़ी की शिकायत होती है, तो वह आरबीआई या संबंधित प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसे मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।



