भवाली मस्जिद विवाद: लीज अमान्य निकली, 43 नाली से अधिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का खुलासा

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भवाली मस्जिद भूमि विवाद में बड़ा खुलासा

नैनीताल जिले के भवाली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर जांच पूरी हुई।
जांच में भवाली मस्जिद भूमि विवाद से जुड़ा अहम तथ्य सामने आया है।

1924 की लीज अब वैध नहीं

जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1924 में मस्जिद के लिए लीज दी गई थी।
यह लीज 5016 वर्ग फुट भूमि के लिए 30 वर्षों की थी।

लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ

लीज अवधि समाप्त होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया।
इस कारण वर्तमान में यह लीज वैध नहीं मानी जा रही है।

43 नाली से अधिक भूमि पर कब्जा

जांच में यह भी सामने आया कि मस्जिद के चारों ओर चारदीवारी है।
यह चारदीवारी लगभग 43 से 44 नाली सरकारी भूमि पर बनी है।
भवाली मस्जिद भूमि विवाद यहीं से और गंभीर हो गया।

सरकारी धन से निर्माण की आशंका

प्राथमिक जानकारी में चारदीवारी सरकारी धन से बनने की बात सामने आई।
यह निर्माण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुआ बताया जा रहा है।

सोशल मीडिया से उठा मामला

यह विवाद दिसंबर की शुरुआत में सोशल मीडिया वीडियो से उजागर हुआ।
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद संयुक्त जांच टीम गठित की गई।

वन और राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट

वन विभाग और राजस्व प्रशासन ने मिलकर जांच की।
पुराने नक्शों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा की गई।

आगे भी जारी रहेगी जांच

डीएफओ आकाश गंगवार ने जांच जारी रहने की पुष्टि की।
संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

चारदीवारी भी जांच के दायरे में

चारदीवारी के निर्माण की प्रक्रिया भी जांच का हिस्सा है।
भवाली मस्जिद भूमि विवाद पर आगे कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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