भिंगराड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
चंपावत, 17 नवंबर। तहसील पाटी के ग्राम भिंगराड़ा में सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और भरण-पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) चंपावत के तत्वावधान में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम को जिला जज एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार संगल और सचिव भवदीप रावते के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। शुरुआत ग्राम प्रधान भिंगराड़ा द्वारा सभी प्रतिभागियों के स्वागत से हुई।
भरण-पोषण अधिनियम 2007 की विस्तार से जानकारी
DLSA सचिव भवदीप रावते ने ग्रामीणों को बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना संतानों का कानूनी दायित्व है। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दिए गए अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि—
- वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं
- संपत्ति से बेदखली प्रक्रिया
- सुरक्षा और संरक्षण संबंधी प्रावधान
- निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था
इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून, फैक्ट्री अधिनियम 1948 और बाल विवाह निषेध अधिनियम से भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया।
टनकपुर विधिक सेवा समिति द्वारा विशेष सत्र
तहसील विधिक सेवा समिति, टनकपुर की अध्यक्षा एवं सिविल जज प्रियांशी नगरकोटी की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ।
पीएलवी अजय गुरूरानी ने संचालन किया।
इस सत्र में ग्रामीणों को—
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- संपत्ति अधिकार
- भरण-पोषण संबंधी कानूनी उपाय
आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और भरण-पोषण से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
ग्रामीणों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और कई सवाल भी पूछे।




