भोपाल गैस कचरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

0
205

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कचरा मामला से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।

दरअसल भोपाल गैस कचरा मामला से जुड़े कई मुद्दों की निगरानी पहले से हाई कोर्ट कर रहा है।

पारा रिसाव को लेकर उठी चिंता

याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड संयंत्र के कचरे के निस्तारण के बाद खतरा बना हुआ है।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भोपाल गैस कचरा मामला में पारा जमीन और जल स्रोतों में रिस सकता है।

रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकारी रिपोर्ट पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया था कि कचरे में पारा नहीं मिला।

हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि भोपाल गैस कचरा मामला में पूरी जांच जरूरी है।

1984 की त्रासदी आज भी याद

गौरतलब है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here