आचार संहिता बिहार लागू
बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही आचार संहिता बिहार लागू हो गई। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रशासन की कवायद
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के आदेश पर बीती रात से पूरे जिले में बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। शहर के बिजली के खंभों, सार्वजनिक स्थल और अन्य प्रमुख स्थानों से राजनीतिक और सरकारी योजनाओं के बैनर उतारे जा रहे हैं।
नियम और समय सीमा
अनिल कुमार ने बताया कि आचार संहिता बिहार का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 घंटे के भीतर सरकारी स्थानों, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों और 72 घंटे के भीतर अन्य स्थानों से सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और पार्टी झंडे हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित
जिला प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना है। आचार संहिता बिहार के तहत किसी भी दल या उम्मीदवार को अनुचित प्रचार करने की अनुमति नहीं है। इसलिए सभी सरकारी और सार्वजनिक स्थानों को साफ करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नागरिकों से अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी अवैध पोस्टर और बैनर हटाने में सहयोग करें। इससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहेगी।