अदालत ने 12 मामलों में जमानत 10 जुलाई तक बढ़ाई
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अदालत से राहत मिली है। आतंकवाद निरोधक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। यह फैसला 26 नवंबर 2023 के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में लिया गया।
📍 क्या है मामला?
- बुशरा बीबी पर 12 केस दर्ज हैं।
- यह सभी मामले 26 नवंबर के विरोध से जुड़े हैं।
- अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2025 को तय की है।
- अदालत ने पुलिस से सभी मामलों में चार्जशीट भी तलब की है।
⚖️ कोर्ट की कार्यवाही का सारांश
- न्यायाधीश अमजद अली शाह ने सुनवाई की।
- बुशरा बीबी की उपस्थिति को कोर्ट नोटिस में दर्ज किया गया।
- वकीलों को अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया गया है।
❌ इमरान खान की याचिकाएं खारिज
- लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
- यह याचिकाएं 9 मई 2023 की हिंसा से संबंधित थीं।
- कोर्ट ने कहा, यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी।
🛡️ पक्षों की दलीलें
बचाव पक्ष (इमरान खान के वकील):
- इमरान उस समय NAB की हिरासत में थे।
- उन्हें बाहर की स्थिति की जानकारी नहीं थी।
- उन्होंने दंगों की निंदा की है।
अभियोजन पक्ष:
- 9 मई की हिंसा पूर्व नियोजित थी।
- इमरान के निर्देश पर ही सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ।
- अभियोजन ने कई सबूत पेश किए।
📅 आगे क्या?
- बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 10 जुलाई तक जारी रहेगी।
- अदालत अगली सुनवाई में चार्जशीट की समीक्षा करेगी।
- इमरान खान की कानूनी मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं।
👉 निष्कर्ष:
बुशरा बीबी को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन केस की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई अहम होगी।