उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल: एकल महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का सहारा

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📍 देहरादून, 16 जून (हि.स.) — उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। 18 जून से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन प्रक्रिया खुलेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

👩‍🔧 योजना की प्रमुख विशेषताएं:

  • 💰 ₹2 लाख तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट को मिलेगा मंज़ूरी
  • 75% सब्सिडी (अनुदान), केवल 25% महिला को स्वयं निवेश करना होगा
  • 🎯 पहले वर्ष 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
  • 🔄 भविष्य में लक्ष्य बढ़ाया जाएगा, योजना की प्रगति के आधार पर

🗣️ महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा:

“एकल महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। यह केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनका आत्मबल बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।”

📌 कैसे करें आवेदन:

  • पात्र महिलाएं अपने जनपद स्तर पर महिला सशक्तिकरण विभाग से संपर्क करें
  • 18 जून से 31 जुलाई तक आवेदन संभव

👥 बैठक में उपस्थित: सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, एवं अन्य अधिकारी

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