▶️ रेस्तरां में अतिरिक्त चार्ज पर सख्ती
एलपीजी चार्ज रेस्तरां नियम को लेकर अब बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्तरां में “एलपीजी शुल्क” जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने पर सख्त रुख अपनाया है।
▶️ क्या कहा CCPA ने?
CCPA के अनुसार, बिल में “एलपीजी चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “ईंधन लागत” जैसे शुल्क जोड़ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ऐसे शुल्क स्वतः (डिफ़ॉल्ट) रूप से नहीं वसूले जा सकते।
▶️ ग्राहकों के लिए राहत
नई एडवाइजरी के मुताबिक:
- मेनू में लिखी कीमत ही अंतिम मानी जाएगी
- केवल लागू टैक्स अलग से जोड़ा जा सकता है
- किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए उपभोक्ता को मजबूर नहीं किया जा सकता
इससे एलपीजी चार्ज रेस्तरां नियम के तहत ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
▶️ नियम तोड़ने पर कार्रवाई
CCPA ने चेतावनी दी है कि यदि कोई होटल या रेस्तरां इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह 4 जुलाई 2022 के सेवा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन माना जाएगा।
▶️ शिकायत कैसे करें?
यदि आपसे गलत चार्ज वसूला जाए तो आप:
- 1915 पर कॉल कर सकते हैं
- NCH (National Consumer Helpline) App के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- ई-जाग्रति पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं
- जिला कलेक्टर या सीधे CCPA को शिकायत भेज सकते हैं
▶️ लगातार निगरानी
CCPA देशभर में ऐसी प्रथाओं पर नजर रख रहा है और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है।



