कोर्ट ने दोषी करार दिया
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्कर सजा का अहम फैसला आया।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा अदालत ने निर्णय दिया।
दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली।
10 हजार रुपये का जुर्माना
अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस तरह चिट्टा तस्कर सजा मामले में सख्त संदेश गया।
2016 में हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने वर्ष 2016 में आरोपी को पकड़ा था।
उसके पास से 3.90 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था।
इसके बाद जांच कर अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
आरोपी पर कई मामले दर्ज
Kulbhushan Verma ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है।
उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जीरो टॉलरेंस नीति का असर
पुलिस ने नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई की।
चिट्टा तस्कर सजा से कानून का संदेश स्पष्ट हुआ।
प्रशासन ने कहा कि नशा कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।



