दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर, केंद्र ने लागू किए GRAP-3 के कड़े प्रतिबंध

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दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर, केंद्र ने GRAP-3 लागू किया

नई दिल्ली | दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह निर्णय तब लिया, जब दिल्ली का औसत एक्यूआई (AQI) मंगलवार सुबह 425 तक पहुंच गया — जो “गंभीर” श्रेणी में आता है।

क्या होंगे GRAP-3 के तहत प्रतिबंध

GRAP-3 के लागू होते ही अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई गतिविधियों पर रोक लग गई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं —

  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों का संचालन बंद।
  • गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध।
  • मध्यम आकार के वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही सीमित।
  • ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स और गैर-जरूरी डीजी सेटों के संचालन पर रोक।
  • स्कूलों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन) में पढ़ाई की सिफारिश।

मौसम और प्रदूषण का संबंध

CAQM ने रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में हवाएं शांत हैं और वातावरण स्थिर है, जिससे प्रदूषक सतह के पास जमा हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कम तापमान और नमी बढ़ने से स्मॉग लेयर मोटी होती जा रही है, जिसके कारण दृश्यता भी घट रही है।

सरकार की निगरानी और आगे की कार्रवाई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सभी एजेंसियों को 24×7 मॉनिटरिंग पर रखा है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो GRAP-4, यानी इमरजेंसी चरण भी लागू किया जा सकता है, जिसमें स्कूलों की बंदी और डीजल ट्रकों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके।

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