दिल्ली में फर्जी नो-एंट्री पास पर सख्ती, दो मामलों में FIR, वाहन जब्त

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📌 फर्जी पास पर सख्ती

New Delhi में फर्जी नो-एंट्री पास के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो हफ्तों में दो मामलों में एफआईआर दर्ज कर वाहनों को जब्त किया गया है।

📌 कहां-कहां दर्ज हुए मामले

पुलिस के अनुसार ये मामले Gokalpuri और Wazirabad क्षेत्रों में सामने आए हैं, जहां व्यावसायिक वाहन फर्जी पास के साथ चलते पाए गए।

📌 किन वाहनों को मिलता है पास

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नो-एंट्री पास 32 श्रेणियों के वाहनों को दिया जाता है, जिनमें दूध, फल-सब्जी, दवाइयां, एलपीजी, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन शामिल हैं।

📌 फर्जी पास बनवाने वालों पर कार्रवाई

Vijayanta Goel Arya ने बताया कि कुछ लोग दलालों के जरिए फर्जी पास बनवाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में वाहन जब्ती और आपराधिक कार्रवाई की जा रही है।

📌 पास के प्रकार और नियम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तीन प्रकार के पास जारी करती है—

  • वार्षिक पास (1 वर्ष)
  • अस्थायी पास (3 माह)
  • शॉर्ट टर्म पास (1 सप्ताह)

इनके लिए आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य है।

📌 जनता से अपील

पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक माध्यम से ही पास बनवाएं और किसी भी एजेंट या दलाल से दूर रहें।

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