🔹 क्या है पूरा मामला?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
🔹 कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
Google और Meta को ऐसे सभी कंटेंट हटाने को कहा गया है, जहां अर्जुन कपूर की पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ है।
साथ ही, कोर्ट ने उन अकाउंट्स का पूरा विवरण देने का आदेश भी दिया है, जो इस तरह का कंटेंट चला रहे हैं।
🔹 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दलील पर क्या कहा?
सोशल मीडिया कंपनियों ने कुछ कंटेंट को “व्यंग्य” बताया था।
लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि बड़ी मात्रा में कंटेंट अश्लील और आपत्तिजनक है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
🔹 पहले भी आ चुके हैं ऐसे फैसले
दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले भी कई नामी हस्तियों के पक्ष में ऐसे आदेश दे चुका है।
इनमें सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, सोनाक्षी सिन्हा और करण जौहर जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
🔹 क्यों है यह फैसला अहम?
यह आदेश साफ करता है कि किसी भी व्यक्ति—खासकर सार्वजनिक हस्तियों—के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल अब कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को भी मजबूत करता है।



