पूर्वी चंपारण में दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा

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अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

बिहार के East Champaran जिले में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यह फैसला Motihari स्थित अदालत में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने सुनाया।

आरोपी को जुर्माना भी लगाया गया

अदालत ने दोषी Prince Kumar पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी।

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप

मामले में छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर निवासी रामजी सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री पूजा कुमारी की शादी 17 मई 2019 को प्रिंस कुमार से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे।

जहर देकर हत्या का आरोप

शिकायत के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पूजा कुमारी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।

5 सितंबर 2023 को सूचना मिली कि दहेज के लिए उसे जहर देकर मार दिया गया है। इसके बाद Indian Penal Code Section 304B के तहत मामला दर्ज किया गया।

छह गवाहों के बयान के बाद फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा ने अदालत में छह गवाहों को प्रस्तुत किया।

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