ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापा

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ईडी ने किया बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में छापा

नई दिल्ली, 9 सितंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी और संबंधित धन शोधन मामले की जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापेमारी की।

मामले का विवरण

जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई ‘एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (ईएचडीएल) और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ की जा रही है। दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह छापेमारी की गई। ईडी यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कर रही है।

आरोप और जांच की शुरुआत

केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) से लिए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण का दुरुपयोग और गबन किया। ईडी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और धन शोधन की जांच कर रही है।

ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य

ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े अवैध धन के स्रोत और प्रवाह का पता लगाना है। एजेंसी इस मामले में संबंधित दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच कर रही है।

आगे की कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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