घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 9 से 11 नवंबर तक शराब बिक्री पर रोक, शुष्क दिवस घोषित

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शुष्क दिवस का आदेश जारी

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने क्षेत्र में 9 नवंबर शाम 5 बजे से 11 नवंबर शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। यह आदेश उत्पाद अधिनियम की धारा 26 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के तहत जारी किया गया है।

चुनाव अवधि में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, भोजनालय, क्लब, दुकान या सार्वजनिक स्थल में शराब या अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण या परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय उपचुनाव के दौरान शांति, निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को छह माह तक की कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही, जब्त की गई शराब या मादक पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा।

चुनाव की पृष्ठभूमि

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

निष्पक्ष मतदान की तैयारी

अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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