नई जीएसटी दरों में बदलाव के लिए व्यवसायों का सहयोग जरूरी: सीबीआईसी प्रमुख

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सीबीआईसी प्रमुख ने व्यापार जगत से किया आह्वान

नई दिल्ली, 9 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने व्यवसाय और उद्योग जगत से नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के सुचारू क्रियान्वयन में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर अधिकारियों की सक्रिय पहुंच और प्रभावी संवाद व्यापारियों को बदलाव समझने और लाभ उठाने में मदद करेंगे।

करदाताओं के लिए जागरूकता जरूरी

अग्रवाल ने पत्र में कहा कि संशोधित दरों और अनुपालन सरलीकरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने से व्यवसायियों, खासकर छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को सुधारों को सहजता से अपनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने 375 वस्तुओं पर घटाई गई जीएसटी दरों के प्रभावी होने पर व्यवसायों के सहयोग पर विशेष जोर दिया।

नई जीएसटी दरों का ढांचा

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नई दरों को मंजूरी दी गई है। अब कर प्रणाली में दो-स्तरीय संरचना लागू होगी: 5 और 18 प्रतिशत। तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों तथा अति-विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर होगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वर्तमान में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें लागू हैं।

कर अधिकारियों की भूमिका

अग्रवाल ने कर अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे व्यवसायियों को मार्गदर्शन प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि नए नियमों और अनुपालन सरलीकरण की जानकारी सभी को मिले। उनका कहना है कि इससे भ्रम कम होगा और सभी व्यापारी सुधारों से अधिकतम लाभ उठा पाएंगे।

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