जीएसटी सुधार से स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत
नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद अब टैक्स ढांचे को सरल बना दिया गया है। 12 और 28 प्रतिशत की टैक्स स्लैब समाप्त कर दी गई है और अब केवल 5 और 18 प्रतिशत की दरें लागू होंगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जेपी नड्डा का स्वागत
भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जीएसटी सुधारों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक करार दिया। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर साझा संदेश में लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार जन-प्रथम और स्वास्थ्य-सकारात्मक हैं। दवाओं, उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स पर कम जीएसटी है। चश्मे सस्ते हुए हैं। यह सरकार की स्वास्थ्य प्राथमिकता को दर्शाता है।”
सुधारों के फायदे
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने निरंतर विकास और प्रगति को गति देने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है।
- दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटने से मरीजों को सीधी राहत मिलेगी।
- चश्मों और डायग्नोस्टिक सेवाओं की लागत कम होगी।
- छोटे व्यवसायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए कारोबार करना आसान होगा।
निष्कर्ष
कई आवश्यक उत्पादों पर कर में कटौती से आम परिवारों के खर्च कम होंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।