हेयर ट्रांसप्लांट मौत केस में डॉक्टर अनुष्का तिवारी को मिली सशर्त जमानत
प्रयागराज। हेयर ट्रांसप्लांट मौत केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
कानपुर नगर के थाना रावतपुर में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उनके द्वारा किया गया हेयर ट्रांसप्लांट एक व्यक्ति की मौत का कारण बना।
डॉक्टर का पक्ष
डॉक्टर की ओर से बताया गया कि मृतक ने साईं राम चैरिटेबल अस्पताल के डॉ. मनीष से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। जब मरीज की स्थिति बिगड़ी, तो उसे अनुराग अस्पताल और फिर रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मौत हुई। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने दावा किया कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है।
कोर्ट का निर्णय
न्यायालय ने केस की गंभीरता, गवाहों की संभावित छेड़छाड़, और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने को ध्यान में रखते हुए, डॉ. तिवारी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर की।
जमानत के शर्तें
डॉ. तिवारी 26 मई, 2025 से जेल में हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद वह दुरुपयोग नहीं करेंगी।