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दिल्ली हाई काेर्ट ने जमानत शर्तों में बदलाव की क्रिश्चियन मिशेल की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 7 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन मिशेल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने मिशेल से पूछा कि क्या आप जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तब मिशेल ने कहा कि हां। तब कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग क्यों कर रहे हैं। तब मिशेल ने कहा कि अब इस मामले की अधिकतम सजा में सिर्फ दस हफ्ते बाकी हैं। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि मिशेल के लिए किसी भारतीय को जमानती देना नामुमकिन है। मिशेल का भारत में न तो कोई दोस्त है और न ही कोई रिश्तेदार। यही वजह है कि वो जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग कर रहा है। जोसेफ ने कहा कि पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त में भी बदलाव जरुरी है। मिशेल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसके पासपोर्ट के रिन्यू होने में 8-10 हफ्ते लगेंगे। ऐसे में वो अपना पासपोर्ट अभी जमा भी नहीं कर सकता है। मिशेल को जमानत मिल चुकी है लेकिन वो जमानत की शर्तें पूरा नहीं करने की वजह से जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है। मिशेल की याचिका का ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत की शर्तें ठीक हैं। वो जमानत की शर्तों को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा है बल्कि बदलाव की मांग कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

एक मई को ईडी ने मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि मिशेल एक विदेशी है और उसकी जड़ें भारत में नहीं हैं, ऐसे में अगर कोई स्थानीय जमानतदार नहीं होगा तो उसे भारत लाना मुश्किल होगा। ईडी ने जमानत की शर्तों में बदलाव का विरोध करते हुए कहा कि अगर मिशेल की जमानत के लिए कोई स्थानीय जमानती नहीं मिलता है तो उसे भारत में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने 25 मार्च को मिशेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था।

मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को जमानत दी थी।

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था।

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