हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! ओबीसी आरक्षण में गलत चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

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हाईकोर्ट का अहम फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों का चयन नियमों के खिलाफ है।

चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

मामला शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण वाले पदों पर निर्धारित सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं देती।

भर्ती विज्ञापन के बाद हुआ विवाद

यह मामला वर्ष 2019 में जारी भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है। व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।

ओबीसी उम्मीदवारों ने दायर की याचिका

ओबीसी आरक्षण के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि गलत चयन प्रक्रिया से उनका अधिकार प्रभावित हुआ।

कोर्ट ने प्रक्रिया को बताया गलत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चयन समिति की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही नहीं थी। अब ओबीसी आरक्षण मामले में नई प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा।

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