हाईकोर्ट ने सांसद भोजराज नाग की अंतरिम आवेदन खारिज की, कांग्रेस उम्मीदवार की चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी
कांकेर, 12 सितंबर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद नाग ने मांग की थी कि कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर द्वारा दायर चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाए।
याचिका में क्या है?
कांग्रेस उम्मीदवार बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की थी।
- कई बूथों की पुनः मतगणना
- 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान
- ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़
- वोटिंग डेटा ट्रांसमिशन में देरी
- गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं
इन बिंदुओं को आधार बनाकर याचिका में गोंडरदेही, डोंडी लोहारा समेत कई क्षेत्रों में हेरफेर की आशंका जताई गई।
सांसद की दलील
भोजराज नाग ने दलील दी कि—
- याचिका में भ्रष्ट आचरण का ठोस आरोप नहीं है।
- यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है।
- चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया।
- याचिका वकील के जरिए दाखिल की गई, जबकि इसे उम्मीदवार को स्वयं दाखिल करना चाहिए था।
हाईकोर्ट का आदेश
- न्यायालय ने माना कि याचिका में पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं।
- ईवीएम गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन में देरी और मतदान प्रक्रिया की अनियमितताएं विस्तृत सुनवाई योग्य हैं।
- चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कोई बाध्यता नहीं है।
- याचिका विधिवत दायर की गई और सभी पन्नों पर हस्ताक्षर मौजूद हैं।