🔹 हाईकोर्ट का सख्त आदेश
Himachal Panchayat Election को लेकर उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले सभी पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
🔹 तय समयसीमा
मतदाता सूची और आरक्षण रोस्टर 28 फरवरी तक पूरे होंगे।
इससे Himachal Panchayat Election की तैयारी समय पर पूरी करनी होगी।
🔹 सरकार की दलील खारिज
राज्य सरकार ने आपदा का हवाला देकर चुनाव टालने की मांग की थी।
लेकिन अदालत ने Himachal Panchayat Election में देरी को अस्वीकार कर दिया।
🔹 संवैधानिक जिम्मेदारी
कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है।
इससे Himachal Panchayat Election की अहमियत और स्पष्ट हुई।
🔹 चुनाव आयोग को निर्देश
राज्य चुनाव आयोग को सभी जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश Himachal Panchayat Election को समय पर कराने के लिए है।
🔹 पहले स्थगन का कारण
मानसून की आपदा के कारण चुनाव टाले गए थे।
अब Himachal Panchayat Election फिर से तय समय पर होंगे।
🔹 जनहित याचिका का असर
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया था।
इससे Himachal Panchayat Election का रास्ता साफ हुआ।
🔹 लोकतंत्र की जीत
यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है।
इसलिए Himachal Panchayat Election पर पूरे राज्य की नजर है।




