शिमला, 09 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वर्दी का मनोरंजन या निजी प्रचार के लिए उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील, वीडियो, फोटो, स्टोरी या किसी भी प्रकार की पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकेगा।
एसओपी में साफ कहा गया है कि वर्दी केवल आधिकारिक कर्तव्य के दौरान ही पहनी जाएगी। पुलिसकर्मी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप, टेलीग्राम सहित किसी भी प्लेटफॉर्म पर निजी कंटेंट वर्दी में पोस्ट नहीं करेंगे।
उल्लंघन पर सख्त दंड
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर निम्न दंड दिए जा सकते हैं—
- विभागीय जांच
- निलंबन
- वार्षिक वेतनवृद्धि रोकना
- पदावनति
- सेवा से बर्खास्तगी
- आवश्यक होने पर आपराधिक कार्रवाई भी
पुलिस मुख्यालय ने इसे पुलिस सेवा की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया है।
संवेदनशील या सरकारी मामलों पर टिप्पणी भी वर्जित
नई एसओपी के मुताबिक कोई भी पुलिसकर्मी—
- सरकारी नीतियों पर निजी टिप्पणी नहीं करेगा,
- कानून-व्यवस्था या चल रही जांच से संबंधित जानकारी साझा नहीं करेगा,
- किसी राजनीतिक, धार्मिक या विवादित सामग्री पर प्रतिक्रिया नहीं देगा।
केवल अधिकृत अधिकारी ही विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी पोस्ट कर सकेंगे।
जांच और निगरानी होगी सख्त
सभी जिला पुलिस प्रमुखों व थाना प्रभारियों को अपने-अपने स्तर पर निगरानी का निर्देश दिया गया है। किसी कर्मचारी का वर्दी में बना वीडियो, फोटो या रील सामने आते ही तत्काल जांच कर कार्रवाई होगी।
पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अवहेलना को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाएगा, और दोषियों पर बिना किसी ढिलाई के कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।




