विशेष सेमिनार का आयोजन
जोधपुर में रातानाडा पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल पुलिस सभागार में आयकर विभाग ने पुलिस कर्मियों के लिए इनकम टैक्स में गलत छूट पर विशेष सेमिनार आयोजित किया। संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण) प्रेरणा चैधरी ने पुलिस अधिकारियों को कानूनी छूट के प्रावधान और सही रिटर्न भरने की जानकारी दी।
गलत छूट लेने पर कार्रवाई
सहायक निदेशक बलबीर सिंह मीना और अन्य अधिकारियों ने बताया कि गलत छूट लेने पर विभाग सर्च और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। विभाग अब डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर हर रिटर्न की बारीकी से जांच कर रहा है। अगर कोई करदाता फर्जी दस्तावेज़ों या अनावश्यक छूट का दावा करता है, तो बकाया टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी लगाया जाता है।
कर छूट और वैधानिक प्रावधान
सेमिनार में धारा 80C से 80U तक की छूट पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें शामिल हैं:
- लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
- भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- गृह ऋण मूलधन
- शिक्षा ऋण और चिकित्सा बीमा
- दिव्यांगता छूट
अधिकारीयों ने वास्तविक उदाहरण देकर आम गलतियों से बचने के उपाय बताए।
शंकाओं का समाधान
पुलिस कर्मियों ने अपने व्यक्तिगत मामलों और पिछले वर्षों की रिटर्न सुधारने से जुड़ी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। आयकर अधिकारियों ने संशोधित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी समझाई।
निष्कर्ष: इस सेमिनार से पुलिस कर्मियों को सही तरीके से आयकर रिटर्न भरने और गलत छूट से बचने की महत्वपूर्ण जानकारी मिली।